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जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान की इस प्रस्तावित भर्ती परीक्षा की आगे नहीं बढ़ेगी तारीख, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रेस नोट 31 दिसंबर 2024 को ही जारी कर दिया गया था और यदि किसी को आपत्ति थी तो उसे उसी समय सामने आना चाहिए था।

जोधपुरJun 23, 2025 / 03:09 pm

Rakesh Mishra

Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की तिथि में परिवर्तन का कोई न्यायिक आधार नहीं बनता है।

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परीक्षा की तिथियां टकराने की बात

विभिन्न जिलों के सत्रह अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 25 अक्टूबर 2024 को जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। आयोग ने इन पदों की भर्ती के लिए परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई के मध्य निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने यूजीसी-नेट परीक्षा 2025 के लिए भी आवेदन किया है, जो कि 25 जून से 29 जून 2025 के बीच आयोजित की जा रही है। ऐसे में परीक्षा की तिथियां टकरा रही हैं और वे दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे।
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नई व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं

आयोग की ओर से अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित प्रेस नोट 31 दिसंबर, 2024 को ही जारी कर दिया गया था और यदि किसी को आपत्ति थी तो उसे उसी समय सामने आना चाहिए था। अब परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐन पहले परीक्षा टालने से लाखों अभ्यर्थियों को असुविधा और आर्थिक हानि होगी। कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर परीक्षा की तिथि में बदलाव से केवल याचिकाकर्ताओं ही नहीं, बल्कि अन्य अभ्यर्थियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आयोग पहले से पूरी तैयारी कर चुका है और नई व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं होगा।

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