जिले में नए पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय के आने के बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जिले में पुलिसिंग हो रही है। जिले में असामाजिक तत्व नगरीय क्षेत्रों एवं नगर के बाह्य क्षेत्रों में अपराध घटित करने की नियत से स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते हैं। जिसमें नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय वातावरण बना रहता है। शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किराएदारों घरेलु नौकरों के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नही देते है।
इसके कारण घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षडयंत्र पर नियंत्रण रखने में कठनाईयां उत्पन्न होती है, जो मकान मालिकों के द्वारा किराए पर मकान देने के बाद थाना में सूचना नहीं देते हैं, इस कारण घटना होने के उपरांत आरोपियों के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाती, जो अवैध तरीके से थाना में बिना सूचना दिए दीगर राज्य के निवासियों को किराए में देने वाले
मकान मालिकों के खिलाफ क्षेत्र में सूचना संकलन करने के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम बिरगहनी में 1 साल से 4 व्यक्ति किराए के मकान में निवासरत हैं। जो क्षेत्र में घूम-घूमकर बर्तन खिलौना बिक्री कर रहे हैं।
इस संबंध में तस्दीक की गई तब शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली निवासी मलदा थाना भगवानपुर, एसके महबुब आलम पिता एसके मोकसद निवासी नानकसरपुर थाना भगवानपुर, एस के तफरोज पिता एसके जाफर बली निवासी कुरलबर थाना भगवानपुर, एसके साहब पिता एसके भकवा निवासी कोटबर्ग थाना चंडीपुर सभी जिला पुर्व मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल उपस्थित मिले। सभी पश्चिम बंगाल निवासी थे। जिनसे मकान मालिक तथा स्वंय उनके द्वारा किसी प्रकार का किराए के मकान में रहने का किरायानामा तैयार किया गया है। इस संबंध में थाना में सूचना दी गई है।
किसी प्रकार का एंग्रीमेंट व समझौतानामा नहीं कराना पड़ा महंगा
बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास को विगत 1 वर्ष से पश्चिम बंगाल के 4 व्यक्तियों को अपने निवास में किराए से मकान दिए जाने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज पेश किए जाने के संबंध में जानकारी चाही गई। जो शारदा प्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने निवास में दीगर राज्य के निवासी को अपने घर में किराए से देने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट व समझौतानामा नहीं किया है और न ही थाना में सूचना दिए है, जो मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध घटित करना पाए जाने से वैधानिक कार्रवाई कर अपराध पंजीबध्द किया गया है।