शासन उप सचिव ओपी शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर नामांकन के अनुसार स्टॉफ लगाने के प्रस्ताव भेजने को कहा है। इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में स्टाफिंग व्यवस्था में सुधार करना है।
पद निर्धारण के लिए समिति का गठन
शिक्षा विभाग ने नए मानदंडों के तहत विद्यालयों में पदों के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सदस्य प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, दो प्रधानाचार्य सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
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नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन
प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के प्राध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी जैसे अनिवार्य विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में नामांकन 50 से अधिक होने पर वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर प्राध्यापक नियुक्त होंगे।
प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा, द्वितीय वर्ष में मानदंड के अनुसार यह पद मिलेगा। विज्ञान संकाय के लिए प्रथम वर्ष में एक प्रयोगशाला सहायक और एक प्रयोगशाला सेवक नियुक्त किए जाएंगे। राजकीय विद्यालयों में नए संकाय खुलने पर संबंधित प्राध्यापक पद स्वीकृत होंगे।
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’38 हजार पद और बढ़ने की संभावना’
वहीं, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2015 के बाद अब 2025 में नया स्टाफिंग पैटर्न आया है। शर्मा ने बताया कि 10 साल की लंबी मांग और इंतजार के बाद यह स्टाफिंग पैटर्न प्रस्तावित किया गया है। इससे करीब 38 हजार पद और बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। नए स्टाफिंग पैटर्न से सीधी भर्ती और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।
एक संकाय वाले विद्यालयों के मानदंड
-कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक
-कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक
-कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक
-कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक
-इस नामांकन सीमा के अनुसार शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ के मानदंड तय होंगे।
दो संकाय वाले विद्यालय
-कक्षा 11-12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक
-कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक
-कक्षा 6-8 का नामांकन 105 तक
-कक्षा 1-5 का नामांकन 60 तक
-इसके अनुसार स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।