‘होटल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराना गलत’
इस पूरे मामले पर होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान ने पत्रिका डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते है। लेकिन, इसके लिए होटल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराना गलत होता है। क्योंकि होटल प्रबंधन अपने कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है। बिना परमिशन होटलकर्मी तक कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करते। ना ही उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है।“ग्राहकों की प्राइवेसी के लिए होटल के कमरे में पर्दे भी लगाए जाते हैं, कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते है। लेकिन, इसके लिए होटल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराना गलत होता है।”हुसैन खान, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष
वीडियो बनाने और वायरल करने पर क्या है सजा का प्रावधान?
होटल में ठहरे कपल का वीडियो बनाना और वायरल करना आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67B व 66E और आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में 7 साल की सजा का प्रावधान है। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील युवराज सामंत ने बताया कि धारा 67B के तहत 18 साल से कम उम्र के युवक-युवती का वीडियो बनाने और वायरल करने पर 5 साल की सजा या 10 लाख रुपए के जुर्माना लगाया सजा सकता है।कौन था वो कपल? होटल की खिड़की से वायरल हुआ निजी पल, पुलिस ने दी चेतावनी
होटल में कस्टमर को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान
जयपुर की फाइव स्टार होटल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आने के बाद यह साफ है कि प्राइवेसी के लिहाज से होटल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में कस्टमर को होटल में कमरा लेते वक्त कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कमरे के अंदर को कोई गुप्त कैमरा तो लगा हुआ नहीं है। साथ ही यह चेक कर लें कि कमरे के खिड़की और दरवाजे टूटे हुए या फिर कहीं कोई छेद तो नहीं है। कमरे के गेट और खिड़की पर पर्दा है या नहीं? अगर पर्दा है तो वह कैसा है? क्या बाहर के आदमी को अंदर का दृश्य तो नहीं दिख रहा है। कस्टमर को होटल के कमरे को अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो काफी महंगा पड़ सकता है।यह भी पढ़ें
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आपको ये भी पता होना चाहिए
प्रश्न: क्या होटल की खिड़कियों से फिल्म बनाना गैरकानूनी है?उत्तर: बिना सहमति के निजी पलों को कैद करना, चाहे वह सार्वजनिक जगहों से ही क्यों न हो, भारत में निजता कानून का उल्लंघन है।
उत्तर: यदि कमरों में पर्दे या टिंटिंग जैसे पर्याप्त गोपनीयता उपाय उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो वे उत्तरदायी हो सकते हैं।
उत्तर: हमेशा सुनिश्चित करें कि पर्दे बंद हों और कमरे के डिज़ाइन में किसी भी तरह की खामी की सूचना होटल प्रबंधन को दें जिससे निजता प्रभावित हो।
उत्तर: शेयर या टिप्पणी न करें। इसके बजाय, संबंधित प्लेटफ़ॉर्म या भारत के साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करें।
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