मंत्री गोदारा ने कहा कि अन्त्योदय की भावना के अनुरूप अभियान को और गति देने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 अगस्त तक अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर खाद्य सब्सिडी त्याग का प्रतिशत 6 प्रतिशत से अधिक किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों को प्रेरित करने और दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ने से करोड़ों लोगों को राहत मिली है, और इस प्रकार के अभियान से वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है। जो अपात्र लोग खाद्य सब्सिडी गिव-अप करेंगे, वे मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे।
इस उम्र के लिए छुट का प्रावधान
खाद्य वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समावेशन के लिए लौटाए गए आवेदनों की जानकारी आवेदक तक समय पर पहुंचे, ताकि पात्र व्यक्ति पुनः दस्तावेज पूरा कर लाभ प्राप्त कर सकें। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत अब 10 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को ई-केवाईसी से छूट दी गई है।