CG News: शराब दुकान संचालन के लिए उपयुक्त नहीं
अधिवक्ताओं ने इसे जनहित,
धार्मिक मर्यादा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। संघ के सचिव लिखेश्वर जोशी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि यह दुकान चांदनी चौक के मध्य स्थित है, और उसके चारों ओर अति संवेदनशील सार्वजनिक संस्थान हैं।
दुकान की पूर्व दिशा में सेंट जेवियर स्कूल, पश्चिम में महारानी अस्पताल, उत्तर में भगवान झूलेलाल मंदिर और राम मंदिर, दक्षिण में भी एक हिंदू मंदिर स्थित है। यह स्थान शासन के नियमानुसार शराब दुकान संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में माननीय मुयमंत्री से संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि उक्त शराब दुकान को किसी अन्य उपयुक्त, अपेक्षाकृत कम जनसंवेदनशील क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सके।
शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार धार्मिक स्थलों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के समीप शराब दुकान संचालन पूर्णत: निषिद्ध है। इसके बावजूद उक्त दुकान का संचालन नियमों का उल्लंघन है।
भीड़ और ट्रैफिक जाम से आमजन परेशान
CG News: ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि दुकान के कारण पूरे दिन चौक पर अत्यधिक भीड़ रहती है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। पुलिस जवानों की तैनाती के बावजूद
ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं रहता और आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। संघ ने प्रशासन को सचेत किया कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो यह स्थिति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है।