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एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया, स्कूलों को हमने एक चेक लिस्ट फॉर्म ईमेल से भेजा है, जिनमें वाहनों में फिटनेस, परमिट, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र जैसी अनिवार्य नियमों की जानकारी मांगी गई है। स्कूलों को ये फॉर्म भरकर परिवहन विभाग को देना जरूरी है।
ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा
एसीपी सुप्रिया चौधरी ने कहा, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिमेदारी है। स्कूलों को ड्राइवरों (School Bus Operators)और कंडक्टरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। स्कूल ड्राइवर और परिचालक को प्रशिक्षित भी करें। बच्चों-पालकों को भी जागरूक करें। एक स्कूल संचालक ने कहा कि हम रोजाना ड्राइवर और परिचालक का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करते हैं।