कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के अस्पताल संचालकों की बैठक लेकर योजना की जानकारी दी। साथ ही कहा कि तीन से सात दिन में सभी अस्पतालों को इसके लिए पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा। इसके बाद संचालकों का एक प्रशिक्षण कराया जाएगा।
नि:शुल्क किया जाएगा इलाज
कलेक्टर के मुताबिक हर हाल में यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर यदि कोई घायल मिले तो उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएं और अस्पताल डेढ़ लाख तक नि:शुल्क उपचार करेंगे। अस्पताल संचालकों को बताया, वे स्कीम के तहत चिन्हित प्रक्रिया का पालन करें और जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ समन्वय बनाकर काम करें। सभी संबंधित विभाग, संस्था प्रमुख वे ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम’ का पालन सुनिश्चित करें। राज्य शासन ने राहवीर योजना भी लागू की है। ये भी पढ़ें: रोड एक्सीडेंट में जान बचाने वालों को सरकार देगी ’25 हजार रुपए’ समिति करेगी मॉनिटरिंग
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पंजीयन के साथ सात दिन में यह योजना पूरे स्वरूप में लागू करना होगी। योजना के तहत यदि कोई दुर्घटना में घायल को अधिकतम सात दिन तक चिन्हित अस्पताल में नकदी रहित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अन्य अस्पताल में केवल स्थिर होने तक के लिए ही उपचार की अनुमति होगी। इसके बाद मरीज को चिन्हित अस्पताल में रेफर करना होगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति मॉनिटरिंग करेगी।