कुछ टक्सपेयर्स को आईटीआर भरने में समस्याएं आ रही हैं। (PC: Gemini)
Income-tax returns: क्या आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है? आपके पास अभी भी आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ दिन बचे हैं। बहुत से लोग आईटीआर फाइल करना टालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अभी तो बहुत दिन बचे हैं, भर देंगे। ऐसे करते-करते जब लास्ट डेट आ जाती है, तो कभी-कभी काम अटक भी जाता है। लास्ट डेट के करीब आने पर पोर्टल पर काफी अधिक भार होता है, इसलिए टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है। ऐसे में समय निकाल कर लास्ट डेट से काफी पहले ही आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए।
वैसे तो आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस बार मई महीने में ही आईटीआर भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया था। विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
27 मई को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा था कि यह तारीख इसलिए बढ़ाई गई, क्योंकि “असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए नोटिफाइड ITRs में व्यापक बदलाव किए गए हैं और सिस्टम की तैयारी तथा आईटीआर यूटिलिटीज को लागू करने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए” ऐसा करना जरूरी था।
क्या ITR Last Date को आगे बढ़ाया जाएगा?
कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2024-25 का आईटीआर फाइल करने में कई समस्याएं आ रही हैं। टैक्सपेयर्स को जरूरी डिटेल्स, विशेष रूप से डिडक्शंस क्लेम करने के लिए जरूरी डिटेल्ड दर्ज करने में दोगुना समय लग रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी को एचआरए क्लेम करना है, तो टैक्सपेयर्स को अब पैन, प्रॉपर्टी एड्रेस और प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी जैसी जरूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। यह डिटेल्स पहले नियोक्ता द्वारा दी जाती थी। लेकिन अब आईटीआर फॉर्म में भी यह डिटेल डालनी पड़ती है।
चार्टेड अकाउंटेंट सागर जोशी ने एक्स पर लिखा कि इनकम टैक्स पोर्टल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को अलाउ नहीं कर रहा था। इससे यूजर्स को एरर दिख रहा है। अगर ये समस्याएं बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि सीबीडीटी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दे। हालांकि, अभी तक सीबीडीटी की तरफ से आईटीआर की लास्ट डेट को और आगे बढ़ाने के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। इसलिए टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए।
लास्ट डेट तक भी नहीं भरी ITR तो क्या होगा?
जो टैक्सपेयर्स 15 सिंतबर की लास्ट डेट चूक जाएं, उनका क्या होगा? ऐसे टैक्सपेयर्स 15 सिंतबर के बाद 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी 1000 रुपये से 5,000 रुपये तक हो सकती है। आप जितने लेट होंगे, उतनी अधिक पेनल्टी लगेगी। जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक पेनल्टी देनी होगी। जिन टैक्सपेयर्स की कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या इससे कम है, उन्हें अधिकतम 1000 रुपये तक पेनल्टी देनी होगी। ध्यान रखें कि आप आईटीआर भरने में काफी अधिक विलंब करते हैं, तो आप कुछ डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी।
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