कोर्ट ने कहा कि, सभी जगह मुख्य सडकों और हाइवे पर बहुत खतरनाक स्थिति है। अफसोस की बात है कि इस तरह के हादसे निरंतर हो रहे हैं, शासन इन पर रोक लगाने के क्या उपाय कर रहा है? कोर्ट ने महाधिवक्ता पीएन भारत से पूछा कि पूर्व में न्यायालय के आदेश पर कितना अमल किया गया है? गायों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर हुई है या नहीं?
CG Highcourt News: मवेशी कुचले जाने पर भी कोर्ट ने लिया है संज्ञान
शासन और प्रशासन द्वारा सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा न हटा पाने को
हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने निगम और प्रशासन को यह बताने कहा कि कितने मवेशी मालिकों पर मामले दर्ज हुए, मवेशी हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?
जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने पेंड्रीडीह बाइपास में मोड़ पर बनी दुकानों पर वाहनों की भीड़ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे यहां पर लगातार
दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। वहां वाहनों का जमावड़ा न हो यह सुनिश्चित करने और कार्रवाई के निर्देश देते हुए कोर्ट ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में अगली सुनवाई रखी है।