ईडी ने
शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में 18 जुलाई 2025 को भिलाई स्थित निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिवस के दिन ही गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट गए। वहां याचिका खारिज होने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस अरविंद वर्मा के कोर्ट में हुई।
बुखार आने की शिकायत
सुनवाई के दौरान चैतन्य की ओर से कहा गया कि उनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, इससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बार-बार बुखार भी आ रहा है। हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए। हाईकोर्ट ने इसके बाद भी जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जेल मैनुअल का पालन करते हुए सुविधा दी जाए।
गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी
याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। इसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप उन्होंने लगाया है। बता दें कि, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं।