प्रदेश में करीब 15 हजार वक्फ सम्पत्तियां हैं। इनमें से 77
भोपाल में हैं। एक आंकलन के मुताबिक इनमें से 80 प्रतिशत पर कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे हैं। बाकी में किरादारी की स्थिति हैं। ज्यादा प्राइम लोकेशन पर हैं। लेकिन किराए के रूप में नाममात्र की आय हो रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने किराएदारी नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत तहत वर्तमान मूल्य के आधार पर इसका मूल्यांकन होना है। ये वक्फ सम्पत्तियों से होने वाली आय में इजाफे के लिए हुआ है।
शिक्षा को बढ़ावा और समाजसुधार पर जोर
बोर्ड के मुताबिक शिक्षा को बढ़ावा देने बोर्ड बढ़ावा देगा। इस पर राशि खर्च की जाना है। जिला स्तर पर भी इसके संबंध में तैयारी की गई है। वक्फ सम्पत्तियों से कब्जों को हटाने की कार्रवाई हो रही है। प्रबंधन का हिसाब भी मांगा जा रहा है। इसके लिए पहले ही बैंक खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल में 27 करोड़ का नोटिस भेजा गया है।- डॉ सन्नवर पटेल, अध्यक्ष मप्र वक्फ बोर्ड