scriptशुरु कर लीजिए ‘खुद का बिजनेस’, सरकार दे रही 10 लाख रुपए, ये है पात्रता… | Mukhyamantri Swarojgar Yojana: Start your own business, government is giving 10 lakh rupees | Patrika News
भोपाल

शुरु कर लीजिए ‘खुद का बिजनेस’, सरकार दे रही 10 लाख रुपए, ये है पात्रता…

Mukhyamantri Swarojgar Yojana: इस योजना का लाई लेने के लिए व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

भोपालSep 01, 2025 / 02:58 pm

Astha Awasthi

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Mukhyamantri Swarojgar Yojana: अगर आप मध्यप्रदेश में रहते है और खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। बिजनेस या खुद का काम शुरु करने में परेशानी आ रही है तो आपको बता दें कि आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही खास योजना से मदद ले सकते हैं।
जी हां… मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपये तक का लोन लेकर एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं।

क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

एमपी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य और युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त, 2014 को की गई थी। हालांकि 2017 में इसमें संशोधन भी किए गए। ये एक सरकारी योजना है, जो 50,000 से 10,00,000 तक का ऋण प्रदान करती है। योजना के तहत लाभार्थियों को धन मार्जिन, ब्याज अनुदान और प्रशिक्षण का लाभ मिलता है, और उन्हें बैंक द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने के लिए थोड़े समय की अवधि प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। साथ ही प्रदेश में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के जरिए उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और अन्य व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है।

होनी चाहिए ये पात्रता

-इस योजना का लाई लेने के लिए व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

-उम्र 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

-किसी भी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया गया हो।
-आवेदक के पास अपना एक बिजनेस प्लान होना चाहिए।

-आवेदक कम से कम 5वीं कक्षा पास हो।

मिलेंगे ये लाभ

-योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है।
-सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 15% तक (अधिकतम 1 लाख रुपये) दिए जाते हैं।

-भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त 20 फीसदी या अधिकतम 1 लाख की मदद।

-5% तक ब्याज दर में सब्सिडी, महिलाओं को 7% तक ब्याज में सब्सिडी मिलती है।

Hindi News / Bhopal / शुरु कर लीजिए ‘खुद का बिजनेस’, सरकार दे रही 10 लाख रुपए, ये है पात्रता…

ट्रेंडिंग वीडियो