विधायक आरिफ मसूद का भोपाल में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज संचालित हो रहा है जिसमें कई गड़बड़ी मिली थी। इस पर उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी मान्यता रद्द कर दी थी। छात्रहित को देखते हुए कॉलेज को कंटिन्यू कर दिया गया पर यहां नए प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई।
3 दिन में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सख्त रूप दिखाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इतने सालों तक कोई भी कॉलेज ऐसे हाल में बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं चल सकता है। मामले में हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद पर केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को 3 दिन में एफआईआर दर्ज कर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले की एसआईटी जांच कराने के आदेश दिए। ADG संजीव शमी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम को हाईकोर्ट ने 90 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा।
कॉलेज को अंतरिम मान्यता मिली थी
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज को अंतरिम मान्यता मिली थी। इसका अनुचित लाभ लिया गया, कॉलेज मान्यता के लिए आवश्यक कागजात और अनिवार्य शर्तें पूर्ण नहीं कर पाया। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने मान्यता रद्द कर दी थी।