घटना की जानकारी लगते ही बकरी का मालिक ने तुरंत गांधी नगर थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कपिल के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।
पशु क्रूरता का मामला
मामले की जांच में जुटी गांधी नगर पुलिस का कहना है कि, ये सनसनीखेज घटना बिजली ऑफिस गोंदरमऊ के पास होना बताया जा रहा है। यहीं आरोपी कपिल पर बकरी के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। बकरी के मालिक को जैसे ही इस घटना का पता चला, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। प्रारंभिक जांच में मामला पशु क्रूरता से जुड़ा पाया गया है।
इन धाराओं में केस दर्ज
जिसे मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (प्रकृति के विरुद्ध अप्राकृतिक कृत्य) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।