सामने आए कई तथ्य
भोपाल जिले (Bhopal) में करीब 600 गृह निर्माण समितियां हैं। इनमें से 80 फीसदी यानी 480 सोसाइटी में इसी तरह के विवादों की वजह से प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। सोसायटी की अभी जांच की जा रही है। इसमें कई तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी कई सोसायटी में खाली जमीनें बची है। यदि जमीन सरकार संरक्षण में लेती है तो बाद में प्रक्रियागत इन जमीनों को मूल रहवासियों के हित में उपयोग किया जाएगा। (plot allotment irregularities)
शहर की विभिन्न
सहकारिता उपायुक्त छविकांत वाघमारे ने कहा कि सोसायटीज का ऑडिट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को दी जाएगी। तथ्य रिपोर्ट्स में जो गड़बड़ी मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई
- गृह निर्माण समिति में तय सदस्यों की बजाय बाहरी सदस्यों को भूखंड दिए।
- पार्क, मैदान व अन्य उपयोग की जमीनों पर बड़े निर्माण कर दिए गए।
- खाली जमीन का मैरिज गार्डन व इसी तरह के निर्माण हो गए।
इस तरह ली जाएगी जमीन
- भूमि राजस्व संहिता के तहत एसडीएम, तहसीलदार भूमि को विवादित, सरकारी संरक्षण मैं डाल सकते हैं।
- लैंड रिकॉर्ड में दर्ज टिप्पणी के बाद जमीन पर अन्य उपयोग नहीं हो पाएंगे।
- टीएंडसीपी एक्ट के तहत भूमि को सील व अधिग्रहण किया जा सकता है।