नगर निगम के मुख्य सेनेटरी एवं फूड इंस्पेक्टर एम.पी.एस. राठौर ने बताया कि अपार्टमेंट प्रबंधन द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का उल्लंघन किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसी के तहत अपार्टमेंट अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है।
बरेली•Jun 11, 2025 / 09:09 pm•
Avanish Pandey
मेगाड्रीम न्यू अपार्टमेंट को थमाया नोटिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)
Hindi News / Bareilly / मिनी बाईपास रोड पर कूड़ा फेंकने पर नगर निगम सख्त, मेगाड्रीम न्यू अपार्टमेंट को थमाया नोटिस, दिए ये निर्देश