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balodabazar fire incident: जले वाहनों की बीमा राशि बीमा कंपनी फौरन दे, उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश

Balodabazar fire incident: बीते वर्ष कलेक्टर कार्यालय में हुए अग्निकांड में जिन लोगों के वाहन उपद्रवियों द्वारा की गई आगजनी में जलकर राख हो गई थी, उनमें से 80 फीसदी लोगों को आज तक शासन-प्रशासन से लेकर बीमा कंपनियों तक किसी से भी मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे पीड़ित लोगों के लिए अब जिला […]

बलोदा बाज़ारJun 14, 2025 / 10:56 am

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Balodabazar fire incident: जले वाहनों की बीमा राशि बीमा कंपनी फौरन दे, : उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश

बलौदाबाजार अग्निकांड में जले वाहन (Photo Patrika)

Balodabazar fire incident: बीते वर्ष कलेक्टर कार्यालय में हुए अग्निकांड में जिन लोगों के वाहन उपद्रवियों द्वारा की गई आगजनी में जलकर राख हो गई थी, उनमें से 80 फीसदी लोगों को आज तक शासन-प्रशासन से लेकर बीमा कंपनियों तक किसी से भी मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे पीड़ित लोगों के लिए अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदा बाजार एक बड़ा सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है।
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बीते वर्ष हुए कलेक्ट्रेट अग्निकांड में बीमा कपनी द्वारा जलकर क्षतिग्रस्त हुए वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदा बाजार ने बीमा कपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति राशि 65 हजार रुपए ब्याज सहित एवं अन्य व्यय प्रदाय किए जाने का आदेश पारित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक रामलाल डहरिया अपनी बाइक से 10 जून 2024 को कलेक्टर कार्यालय बलौदा बाजार गए थे, जहां पर हुए आंदोलन एवं आगजनी में आवेदक की बाइक भी पूरी तरह जल गई थी। दावा प्रस्तुत करने पर बीमा कपनी ने सर्वेक्षण नहीं कराए जाने की बहानेबाजी करते हुए दावा नो क्लेम कर दिया था।
आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदा बाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्य हरजीत सिंह आहूजा व शारदा सोनी ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामले में इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रायपुर को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कपनी लिमिटेड रायपुर को बीमा क्षतिपूर्ति की राशि 65 हजार रुपए एवं आदेश दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं मानसिक और आर्थिक क्षति के रूप में 5 हजार रुपए एवं वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किए जाने का निर्णय सुनाया।

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